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रांची/डेस्क: जमीन खरीद-बिक्री के फर्जीवाड़े के आरोपों का सामना कर रहे रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को अपना जवान देने का निर्देश दिया है. ईडी को अपना जवाब अगली सुनवाई से पहले दाखित करनी है.
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की पीठ छवि रंजन की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. बता दें कि छवि रंजन झारखंड हाई कोर्ट से जमानत याचिका के खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं. हाई कोर्ट से पहले रांची PMLA कोर्ट भी रांची के पूर्व उपायुक्त की जमानत याचिका खारिज कर चुका है.
बता दें कि रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन पर जिस जमीन की खरीद-बिक्री के फर्जीवाड़े का आरोप लगा है, वह रांची के बड़गाईं अंचल के बरियातु स्थित सेना की जमीन से जुड़ा मामला है. जमीन के इस फर्जीवाड़े में कारोबारी विष्णु अग्रवाल, बड़ागाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद भी आरोपी हैं. इनके अलावा प्रदीप बागची, अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान व मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप को भी ईडी ने आरोपी बनाया है.