न्यूज11 भारत
रांची/डेस्क: झारखंड के संथाल इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठ पर रोक लगाने और इस मामले की जांच के लिए हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया और न्यायमूर्ति ए. अमानुल्ला की बेंच ने की, जिन्होंने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया. इसके बाद, शीर्ष अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 3 दिसंबर की तारीख तय की है. राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता प्रज्ञा सिंह बघेल ने अपनी दलीलें प्रस्तुत कीं.
दरअसल, राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें अदालत ने बांग्लादेशी घुसपैठ की जांच के लिए केंद्र और राज्य सरकार से एक फैक्ट फाइंडिंग कमिटी गठित करने और इसके लिए दो अधिकारियों के नाम 30 सितंबर तक अदालत को सौंपने का निर्देश दिया था. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आदेश दिया कि इस मामले में अगले दो सप्ताह तक किसी भी नाम का प्रस्ताव नहीं दिया जाए.
केंद्र सरकार का दावा
इस मामले में जमशेदपुर के निवासी दानयल दानिश ने संथाल इलाके में बांग्लादेशी मूल के लोगों द्वारा घुसपैठ का मुद्दा उठाते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. अब तक हुई सुनवाई में केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल करते हुए कहा कि संथाल इलाके में आदिवासियों की संख्या में कमी आई है और वहां की ज़मीन मुस्लिम समुदाय को 'गिफ्ट डीड' के माध्यम से दी जा रही है. केंद्र ने यह भी बताया कि संथाल इलाके में ईसाई समुदाय के लोगों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है, जबकि आदिवासी समुदाय की आबादी 44 प्रतिशत से घटकर 28 प्रतिशत रह गई है.