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रांची/डेस्कः दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से अंतरिम जमानत की अवधि और आगे बढ़ाने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार करने से मना कर दिया है. बता दें, सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हुए अरविंद केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन के लिए और आगे बढ़ाने की मांग की थी लेकिन उनकी इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने स्वीकार नहीं की. रजिस्ट्री ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल करने की छूट दी है. यानी कि यह साफ है कि केजरीवाल को अब 2 जून को कोर्ट के समक्ष सरेंडर करना होगा
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांगा था 7 दिन का और समय
आपको बते बता दें, अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने अपनी अंतरिम जमानत की अवधि 7 दिनों के लिए और बढ़ाने की मांग की थी. AAP (आम आदमी पार्टी) के अनुसार, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अभी PET-CT स्कैन के अलावे कई दूसरे टेस्ट से गुजरना है. इसलिए उन्होंने जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से 7 दिन का समय मांगा है. बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 10 मई को 21 दिनों के लिए जमानत दी थी. उनकी जमानत की अवधि 1 जून तक के लिए है इसके बाद वे फिर से जेल जाएंगे. लेकिन इसी बीच केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाते हुए अब फिर से 7 दिनों के लिए जमानत की मागं की है.
केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को किया था गिरफ्तार
दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में कार्रवाई करते हुए ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. इससे पहले ईडी ने मामले में पूछताछ के लिए उन्हें लगातार 9 समन भेजे थे लेकिन केजरीवाल ईडी के किसी भी समन में पूछताछ के लिए ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए थे.