न्यूज11 भारत
रांची/ डेस्क: कंपनियां अपने भ्रामक विज्ञापनों से ग्राहकों को नहीं ठग पाएंगी. इसके लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने कमर कस ली है. CCPA डार्क पैटर्न को खत्म करने जा रहा है, इसके लिे उसने सभी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को निर्देश दिया है कि वे 3 महीने के भीतर खुद का ऑडिट पूरा कर लें.
CCPA का प्रयास ऑनलाइन खरीदारों को डिजिटल हेराफेरी से बचाने के लिए हो रहा है. ई-कॉमर्स शॉपिंग करने वाले उपभोक्ता भ्रामक विज्ञापनों की चपेट में नहीं आयें इसलिए लिए उसने 13 तरीकों की सूची जारी की है, यानी इन तरीकों से ई-कॉमर्स कंपनियां अपने ग्राहकों से हेराफेरी नहीं कर पायेंगी और कंपनी-उपभोक्ता के बीच पारदर्शिता बनी रहेगी.
ई-कॉमर्स कंपनियां इन तरीकों से नहीं फंसा पायेंगी
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने शनिवार को ई-कॉमर्श कंपनियों के लिए निर्देश जारी किया है. इस निर्देश में मंत्रालय ने साफ कहा है कि कंपनियां 'सीमित समय के लिए ऑफर', 'अभी नहीं तो कभी नहीं', 'आप मौका कहीं चूक न जायें', 'छूट खत्म होने वाली है' जैसे संदेशों का इस्तेमाल नहीं करेंगी. मंत्रालय ने सब्सक्रिप्शन जैसी स्कीमों पर ग्राहकों को अतिरिक्त भुगतान के लिए बाध्य नहीं करने का भी निर्देश जारी किया है.
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ई-कॉमर्स कंपनियों पर नियंत्रण के लिए संयुक्त कार्य समूह (JWG) का गठन किया है. जो इस बात पर नजर रखेगा कि कहीं निर्देशों का उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा है और उसी के पर वह सुझाव भी देगा और जागरूकता अभियान चलाएगा.