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झारखंड


रांची के मोरहाबादी राजकीय अतिथिशाला के 100 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू

रांची के मोरहाबादी राजकीय अतिथिशाला के 100 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू
न्यूज11 भारत

रांची/डेस्कः  राजधानी रांची के मोरहाबादी राजकीय अतिथिशाला के 100 मीटर के दायरे में BNSS की धारा 163 लागू किया गया है. बता दें, मोरहाबादी मैदान में सहायक पुलिस कर्मियों के आंदोलन को देखते हुए यह निषेधाज्ञा लागू किया गया है. इसे लेकर रांची सदर अनुमंडल कार्यालय की तरफ से रांची एसडीएम ने निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किए है. जारी अधिसूचना में कहा गया है कि इलाके में भारतीय न्याय संहिता के आधार पर धारा 163 के तहत आदेश जारी किया गया है.

 

बता दें, धरना स्थल जाकिर हुसैन पार्क को छोड़कर यह निषेधाज्ञा मुख्यमंत्री आवास नया-पुराना, राजभवन के समीप लागू है. इसके साथ ही राजकीय अतिथिशाला, श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची की 100 मीटर की परिधि को छोड़कर निषेधाज्ञा लागू है. धरना प्रदर्शन और रैली की संभावना को देखते हुए रांची सदर एसडीएम ने बी. एन. एस. धारा 163 के तहत यह निषेधाज्ञा लागू किया है. 


धारा 163 के अनुसार, इलाके में किसी प्रकार के विरोध प्रदर्शन हार्वे-हथियार लेकर निकलने पर प्रतिबंध रहेगा साथ ही किसी भी प्रकार के प्रदर्शन या जुलूस निकालने पर भी रोक रहेगी. बता दें, यह निषेधज्ञा 19 जुलाई की सुबह 9 बजे से रात के 12 बजे तक लागू रहेगा. 

 

 

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