न्यूज11 भारत
रांची/डेस्क: राजधानी रांची में दो महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है. प्रशासन ने यह आदेश 12 मार्च से 10 मई 2024 तक के लिए जारी किया है. रांची एसडीओ उत्कर्ष कुमार की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक 12 मार्च की दोपहर 12 बजे से धारा 144 लागू रहेगी. इस क्रम में रांची के मुख्य जगहों पर चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहेंगे.
इन चीजों पर रहेगी रोक
किसी भी तरह के हथियार जैसे बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, पिस्तौल, बम, बारूद आदि ले जाने पर भी रोक रहेगी. इसके साथ ही लाठी-डंडा, लाठी, तीर, धनुष, भाला जैसे किसी भी प्रकार के हथियार को लेकर बाहर निकलने या चलने पर भी पाबंदी लगा दी गई है. सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर के प्रयोग करने पर रोक लगा दी गई है. हालांकि, सरकारी कामकाज, अदालती कामकाज, धार्मिक और अंतिम संस्कार कार्यक्रमों में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों पर कोई रोक नहीं है. इसके साथ ही यह आदेश जिला प्रशासन द्वारा प्रतिनियुक्त किसी भी पदाधिकारी या बल पर लागू नहीं होगा.
CM आवास के पास प्रदर्शन की सूचना है
अनुमंडल पदाधिकारी की मुताबिक कुछ संगठनों व पार्टियों द्वारा धरना, प्रदर्शन, जुलूस व रैली आदि आयोजित किये जाने की सूचना है. फिलहाल जाकिर हुसैन पार्क के बजाय कांके रोड स्थित राजभवन और मुख्यमंत्री आवास के मुख्य द्वार के पास भी संबंधित कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं. ऐसे आयोजनों से सरकारी कामकाज में व्यवधान के साथ-साथ यातायात और कानून-व्यवस्था में भी परेशानी हो सकती है. सार्वजनिक शांति भी भंग होने की उम्मीद है.
इन जगहों पर निषेधाज्ञा लागू रहेगी
1. मोरहाबादी स्थित मुख्यमंत्री आवास की चहारदीवारी से 100 मीटर के दायरे में.
2. कांके रोड स्थित पुराने मुख्यमंत्री आवास की चहारदीवारी से 100 मीटर के दायरे में.
3. राजभवन की चारदीवारी से 100 मीटर के दायरे में (जाकिर हुसैन पार्क को छोड़कर).
4. झारखंड उच्च न्यायालय की चहारदीवारी से 100 मीटर के दायरे में, नये विधानसभा की चहारदीवारी से 500 मीटर के दायरे में.
5. प्रोजेक्ट बिल्डिंग और नेपाल हाउस की चहारदीवारी से 100 मीटर के दायरे में.
6. HEC धुर्वा स्थित प्रोजेक्ट भवन की चहारदीवारी से 200 मीटर के दायरे में.