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रांची/डेस्क: रांची सिविल कोर्ट ने सोमवार को हिंदूवादी नेता भैरव सिंह को जमानत देने से इनकार कर दिया. भैरव सिंह को हाल ही में चुटिया थाना क्षेत्र के सुजाता चौक स्थित बिग बाजार इलाके में पार्किंग ठेकेदारी को लेकर हुए विवाद और मारपीट के मामले में गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में चुटिया थाना में कांड संख्या 125/2025 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान भैरव सिंह की ओर से अधिवक्ता कीर्ति सिंह ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को गलत तरीके से इस मामले में फंसाया गया है और वह निर्दोष हैं. उन्होंने अदालत से जमानत देने का अनुरोध किया.
वहीं, सूचक की ओर से अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने विरोध करते हुए कहा कि भैरव सिंह के खिलाफ रांची के विभिन्न थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, और वर्तमान मामले में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही है. इस आधार पर उन्होंने जमानत याचिका खारिज करने की अपील की. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने भैरव सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी. भैरव सिंह की गिरफ्तारी ने स्थानीय राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हलचल मचा दी है, जबकि मामले की जांच अभी जारी है.