न्यूज 11 भारत
रांची: सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी के लिए अच्छी खबर है. देश की शीर्ष अदालत ने मानहानि केस में राहुल गांधी की अर्जेंट हियरिंग की अपील मंजूर कर ली है. अब इस मामले में 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी.
गुजरात हाईकोर्ट ने बरकरार रखा था नीचली अदालत का फैसला
बता दें कि राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक की सभा के दौरान मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था. इस दौरान उन्होनें कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है. उनके इस बयान के बाद गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था. जिसमें राहुल को लोअर कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी. जिसके बाद राहुल की सांसदी चली गई थी. इसके बाद गुजरात हाईकोर्ट ने भी अदालत के फैसले को न्यायसंगत मानते हुए राहुल की सजा को बरकरार रखा था.
राहुल ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग की अपील की थी
इसके बाद राहुल गांधी की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग की अपील की थी. जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर करते हुए 21 जुलाई की तारीख दी है. अब 21 जुलाई को इस पर सुनवाई होगी.