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रांची/डेस्कः चाकू से मारकर हत्या करने के मामले में नेजामनगर निवासी कुर्बान उर्फ टेनिया दोषी करार दिया गया है. अब इस मामले में 23 मई को सजा सुनाया जाएगा. अपर न्याययुक्त योगेश कुमार की कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है. हत्या का मामला 21 जनवरी 2020 का है. मृतक के बड़े भाई ने हिंदपीढ़ी थाना में कुर्बान उर्फ टेनिया के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराया था.
प्राथमिकी के अनुसार हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र के नेजामनगर नगर निवासी कुर्बान उर्फ टेनिया ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर सुभान को गंभीर रूप से घायल कर दिया था. जिससे वह गंभीर रुप से घायल हो गए थे. सुभान के किरायेदार बीच बचाव करने पहुंचे तो उनपर भी जानलेवा हमला किया गया. घायल अवस्था में सुभान को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी.