रांची: झारखंड में अब पीडीएस डीलर का नया लाइसेंस जारी नहीं होगा. राज्य सरकार ने लाइसेंस जारी करने पर तत्काल रोक लगा दी है. खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखंड के अपर सचिव सतीश चन्द्र चौधरी ने इस संबंध में सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश जारी कर दी है. राज्य के सभी जिलों में जन वितरण प्रणाली दुकानों (पीडीएस) की नई अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) जारी करने पर रोक लगायी गई है. केवल विशेष परिस्थिति में दुर्गम स्थानों के मामलों में विभाग से अनुमति प्राप्त कर ही लाइसेंस निर्गत करने का निर्देश दिया गया है.
पड़ोसी राज्य की तुलना में झारखंड में पीडीएस डीलर अधिक
2011 की जनगणना के अनुसार झारखण्ड राज्य की जनसंख्या 3.30 करोड़ है. वर्तमान में राज्य भर में जन वितरण प्रणाली दुकान की कुल संख्या 25,106 है. वहीं, समान भौगोलिक क्षेत्रफल एवं जनसंख्या वाले पड़ोसी राज्य में जन वितरण प्रणाली दुकानों की संख्या की तुलना में झारखंड में अधिक है. विभाग की ओर से किए गए तुलनात्मक अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि पड़ोसी राज्यों की तुलना में झारखंड में जनसंख्या के अनुपात में जन वितरण प्रणाली दुकानों की संख्या काफी अधिक है.
अनुकम्पा के मामले में लाइसेंस किया जा सकेगा जारी
विभाग की ओर से सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी को कहा गया है कि दिए गए निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए. हालांकि, अनुकम्पा के मामले को इस आदेश से अलग रख गया है. निर्देश दिया गया है कि अनुकम्पा छोड़कर नई जन वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति निर्गत नहीं की जाए.