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रांची/डेस्क: भारत में ट्रेन से रोजाना करीब 2 करोड़ 40 लाख लोग सफ़र करते है. यह संख्या ऑस्ट्रेलिया जैसे देश के बराबर है. भारतीय रेलवे को देश की लाइफ लाइन कहा जाता है. ट्रेन में सफ़र करने के कई सारे नियम है. अगर इन नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो सख्त कार्रवाई की जाती है. नियमों का उल्लंघन करने से जुर्माना भरना पड़ता है, कई बार तो व्यक्ति को जेल भी हो सकती है.
आपको बता दें की भारतीय रेलवे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेल नेटवर्क है. हर रोज रेलवे की मदद से लाखों-करोड़ों लोग ट्रेन में सफ़र करते है और एक जगह से दूसरे जगह जाते है. रेलवे यात्री की सुविधा के लिए नए नियम और योजनाएं लाती रहती है. इस खबर में आज हम आपको रेलवे के रात के नियमों के बारे में बताने वाले है. बता दें कि रात के 10 बजे के बाद रेलवे के रात के नियम लागू हो जाते है. ऐसे में अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है.
रेलवे के रात के नियम के तहत ट्रेन में रात 10 बजे के बाद सिर्फ नाइट लाइट जला सकते है. इसके अलावा अन्य लाइटें बंद रखनी पड़ती है. ऐसा इसलिए ताकि सहयात्रियों की नींद खराब ना हो. इसके अलावा ट्रेन में रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में बात करना या समूह में जोर से बातचीत करना भी मना है. रात 10 बजे के बाद मिडिल बर्थ में सफ़र करने वाला यात्री अपनी सीट खोल सकता है और लोअर बर्थ में सफ़र करने वाले यात्री आपत्ति नहीं कर सकते है. रात 10 बजे के बाद ट्रेन में फूड सर्विस नहीं मिलती है. ऐसे में आप ई-कैटरिंग सेवाओं के जरिए रात में भी अपना खाना या नाश्ता प्री-ऑर्डर कर सकते हैं.