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रांची/डेस्क: रांची नगर निगम ने एदलहातू इलाके में अवैध रूप से संचालित आनंद मंगलम बैंक्वेट हॉल को सील करने का आदेश जारी कर दिया है. निगम की ओर से कई बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद हॉल संचालकों ने आवश्यक अनुमति नहीं ली थी. अब निगम द्वारा इस हॉल को पूरी तरह बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
नगर निगम की टीम ने शुक्रवार को मौके पर पहुंचकर बैंक्वेट हॉल को बंद करने का नोटिस भवन पर चस्पां कर दिया. इससे पहले 18 मार्च, 9 अप्रैल और 13 मई को संचालकों को दस्तावेज जमा करने के लिए कहा गया था, लेकिन तय समय सीमा में किसी भी प्रकार के वैध कागजात निगम को नहीं सौंपे गए.
नियमों का उल्लंघन बना कार्रवाई की वजह
नगर निगम के अनुसार, झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 और धर्मशाला/हॉल नियमावली 2013 के तहत कोई भी बैंक्वेट हॉल, धर्मशाला या लॉज बिना निगम की अनुमति के संचालित नहीं किया जा सकता. इन नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है.
सभी अवैध हॉलों पर कार्रवाई के संकेत
अपर नगर आयुक्त संजय कुमार ने कहा कि शहर भर में संचालित सभी बैंक्वेट हॉल, लॉज और धर्मशालाओं की जांच की जाएगी. जो भी प्रतिष्ठान नियमानुसार संचालित नहीं पाए जाएंगे, उन्हें बिना देरी बंद कर दिया जाएगा. नगर निगम की इस कार्रवाई को अवैध कारोबारों पर लगाम कसने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है. इससे अन्य अवैध रूप से संचालित हॉल संचालकों को भी सतर्क रहने का संकेत गया है.