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रांची/डेस्क: झारखंड की सियासत एक बार फिर गरमा गई हैं. मंत्री इरफान अंसारी के खिलाफ दायर शिकायतवाद मामले में चल रहे मंत्री इरफान अंसारी के सशरीर उपस्थिति से छूट की मांग वाली याचिका पर 16 जुलाई को कोर्ट का आदेश आएगा. उनके खिलाफ दायर मानहानि मामले में एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा हैं.
जानकारी के अनुसार, डोरंडा की योग शिक्षिका राफिया नाज द्वारा दायर इस मामले में इरफान अंसारी पर स्त्री लज्जा भंग करने, धार्मिक भावनाएं आहत करने और जानबूझकर सार्वजनिक रूप से अपमानित करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं. राफिया नाज ने यह मामला अगस्त 2020 में तब दायर किया था जब इरफान अंसारी ने एक निजी समाचार चैनल को दिए गए इंटरव्यू में उनके पहनावे पर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी.
इस मामले में कोर्ट ने इरफान अंसारी को समन जारी कर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया था लेकिन मंत्री ने सीआरपीसी की धारा 205 के तहत एक याचिका दाखिल कर अदालत में सशरीर उपस्थिति से छूट की मांग की. अब अदालत ने इस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है, जो 16 जुलाई को सुनाया जाएगा.