झारखंडPosted at: अगस्त 29, 2020 1 सितंबर से अंतरजिला बसों का परिचालन, यहां देखें पूरी गाइडलाइन

रांची : राज्य में अंतरजिला बस चलाने की अनुमति के बाद बसों के लिये गाइडलाइन जारी कर दी गई है. बसों का परिचालन करने के दौरान इन नियमों का पालन करना होगा. बसों के परिचालन से संक्रमण ना फैले इसको लेकर गाइडलाइन का पालन सख्ती से कराने की बात कही गई है. सीएम हेमंत सोरेन ने भी लोगों से गाइडलाइन का अनुपालन सख्ती से करने की अपील की है, ताकि संक्रमण का खतरा न बढ़े.
इन गाइडलाइन का करना होगा पालन
- किसी भी कोविड पॉजिटिव व्यक्ति या फिर जिसका टेस्ट हुआ है उसके रिपोर्ट आने तक उसे सफर करने इजाजत नहीं
- बसें अपने परमिट रूट में ही चल सकेंगी
- जहां ठहराव का परिमट है, बसें सिर्फ वहीं रुक सकेंगी
- ऐसा नहीं करने पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी
- यात्रियों को मास्क या फेस कवर अनिवार्य होगा, ड्राइव कंडक्टर के लिये भी मास्क या फेस कवर अनिवार्य होगा
- वाहन में पैसेंजर्स को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा
- यात्रा के दौरान पान गुटखा तंबाकू प्रतिबंधित होगा
- सार्वजिनक स्थानों पर थूकने पर कार्रवाई होगी
- यात्री और चालकों को आरोग्य सेतू एप इंस्टॉल करना होगा
- बसों में स्प्रे सैनिटाईजर रखना होगा और बस को थोड़े अंतराल पर डिसइंन्फेक्ट करना होगा
- बड़ी बस जिसमें अधिकतम सीटों की संख्या 52 होगी, उसमें 26 से ज्यादा यात्री सफर नहीं कर सकेंगे
- बस जिसमें अधिकतम सीट 48 होगी उसमें 24 यात्रियों की इजाजत
- 32 सीट वाली छोटी बस में 16 यात्रियों की इजाजत
- 22 सीट वाली मिनी बस में 11 यात्रियों की इजाजत
- 12 सीट वाली मैक्स कैब या ओमनी बस में 6 यात्री की इजाजत
- बस चालक को यात्रा कर रहे यात्रियों का रिकॉर्ड रखना होगा, ताकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा सके
- रिकॉर्ड में तारीख, यात्री का नाम, पूरा पता, कहां से कहां यत्रा करना है और मोबाइल नंबर की जानकारी रखनी होगी
- बस मालिक तारीख और रूट के साथ चालक और सहचालक का रिकॉर्ड उनके मोबाइल नंबर के साथ रखेंगे
- ड्राइवर के केबिन में यात्रियों का प्रवेश वर्जित होगा
- जिस बस में केबिन नहीं हो, उसमें पर्दे से ड्राइवर केबिन तैयार रखे