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रांची/डेस्क: झारखंड में 1 सितंबर से शराब की खुदरा बिक्री का काम निजी हाथों में शिफ्ट हो जाएगा, और राज्य में शराब की दुकानों का संचालन झारखंड उत्पाद नियमावली, 2025 के तहत होगा. इस फैसले की अधिसूचना उत्पाद और मद्य निषेध विभाग ने जारी कर दी है.
शराब व्यापारी संघ के महासचिव सुबोध कुमार जायसवाल के मुताबिक, 1 सितंबर तक शराब दुकानों का संचालन झारखंड बिवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (JSBCL) के तहत होगा. वर्तमान में, इन दुकानों में स्टॉक का मिलान और हैंडओवर प्रक्रिया चल रही है, जिससे कुछ दुकानें अस्थायी रूप से बंद हैं.
नई व्यवस्था लागू होने के बाद, राज्य में शराब की खुदरा दुकानों की संख्या लगभग 1600 हो जाएगी, जो वर्तमान में 1453 थी. इससे राज्य सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी, और ग्राहकों को बेहतर प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर शराब मिल सकेगी. इस बदलाव से मनमानी और धांधली पर भी काबू पाया जाएगा, क्योंकि अब तक प्लेसमेंट एजेंसियों का दबदबा था और दुकानों पर ज्यादा रकम वसूली जाती थी. 1 सितंबर से यह सब बदल जाएगा, और अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी.