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रांची/डेस्क: नया और संशोधित नया आयकर विधेयक 2025 लोकसभा में ध्वनिमत से पारित हो गया. सरकार ने इस विधेयक को फरवरी में संसद सत्र के दौरान पेश किया था, लेकिन आवश्यक संशोधनों के लिए इसे 8 अगस्त को वापस ले लिया था. इसके बाद इस विधेयक को सोमवार को लोकसभा में पेश किया गया. सदन में आज भी बिहार के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और कथित 'वोट चोरी' के मुद्दे लोकसभा में हंगामे के बीच बिल को केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया और विपक्ष के हंगामे के बीच ध्वनिमत से यह पारित भी हो गया. नया विधेयक छह दशक पुराने आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेगा.
प्रवर समिति के सुझावों को नये आयकर विधेयक में किया गया है शामिल
बता दें कि प्रवर समिति ने मंथन करने के बाद 285 सुझाव दिए थे. जिसमें यह प्रयास किया गया है कि आयकरदाताओं की परेशानियों का ध्यान रखा जाये. अब तक यह होता रहा है कि आयकर रिटर्न भरने की तिथि के बाद रिफंड देने से इनकार किया जाता रहा है. लेकिन प्रवर समिति ने यह सुझाव दिया है कि इसमें बदलाव करने की जरूरत है. पुराने विधेयक में रिफंड तभी मिलता था, समय पर ITR दाखिल किया जाता था. इसके अलावा धार्मिक ट्रस्टों को मिले गुमनाम दान पर टैक्स के दायरे में नहीं लाने का सुझाव समिति ने दिया है.