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हाईकोर्ट ने कहा- 'शादी के बाद अप्राकृतिक यौन संबंध क्राइम नहीं', रद्द की पति के खिलाफ FIR

हाईकोर्ट ने कहा- 'शादी के बाद अप्राकृतिक यौन संबंध क्राइम नहीं', रद्द की पति के खिलाफ FIR
न्यूज11 भारत

रांची/डेस्कः अप्राकृतिक यौन संबंधन बनाने का आरोप लगाते हुए अपने पति के खिलाफ पत्नी ने FIR दर्ज कराई थी. जिसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है. मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि यह कानूनन अपराध नहीं है. क्योंकि महिला ने उससे (व्यक्ति) शादी कर रखी थी. पत्नी द्वारा अपने खिलाफ दर्ज FIR को आरोपी शख्स (पति) ने रद्द करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए याचिका दायर की थी. 

 


 

विवाहित पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध अपराध नहीं- हाईकोर्ट

बता दें अपना यह फैसला मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh HC) ने सुनाई. कोर्ट के जस्टिस GS अहलूवालिया की एकल बेंच ने मामले में सुनवाई के दौरान नतीजे पर पहुंचने के बाद कहा कि एक पति द्वारा कानूनी रुप से विवाहित पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध IPC की धारा 377 के तहत अपराध नहीं है. एकल बेंच ने कहा कि कोर्ट की राय है कि इस मामले पर आगे विचार-विमर्श की आवश्यकता नहीं है कि क्या FIR तुच्छ आरोपों के आधार पर दर्ज किया गया था या नहीं.

 

मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से यह आदेश बुधवार (1 मई) को जारी किया गया था. जिसे 2 मई को वेबसाइट में अपलोड किया गया. मामले में आदेश देते हुए कहा गया है कि वैवाहिक बलात्कार को अबतक मान्यता नहीं दी गई है. इसलिए, पुलिस स्टेशन कोतवाली, जबलपुर में दर्ज अपराध संख्या 377/2022 में FIR और आवेदक (पति) के खिलाफ आपराधिक मुकदमा रद्द किया जाता है.
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