झारखंडPosted at: अगस्त 21, 2025 मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शराब कारोबारी योगेद्र तिवारी की बढ़ी मुश्किलें, PMLA कोर्ट ने खारिज की डिस्चार्ज पिटीशन
न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शराब कारोबारी योगेद्र तिवारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं. पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने योगेंद्र तिवारी समेत उनके 11 कंपनियों की डिस्चार्ज पिटीशन खारिज की. आरोपी पर जल्द आरोप गठित होगा. योगेद्र तिवारी ने खुद को निर्दोष बताते हुए 19 दिसंबर को याचिका दाखिल कर कोर्ट से आरोप मुक्त करने की गुहार लगाई है.
शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर ईडी ने 23 अगस्त 2023 को 36 ठिकाने पर छापेमारी की थी. जिसके बाद 19 अक्टूबर 2023 को पूछताछ के बाद ईडी ने योगेंद्र तिवारी को गिरफ्तार किया था. योगेंद्र तिवारी पर शराब के कारोबार से करोड़ों रुपए अर्जित करने का आरोप है. साथ ही बालू की तस्करी और जमीन की अवैध खरीद बिक्री कर अर्जित आय को शराब के कारोबार में निवेश करने का आरोप है. योगेंद्र तिवारी के साथ उनके 11 कंपनियों के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल की थी. उन्हीं कंपनियों के माध्यम से वह अवैध कमाई करता था. इसका खुलासा ईडी की जांच में हुआ था.