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रांची/डेस्क: राज्यसभा में विदेश मंत्रालय से इस मामले पर आंकड़ा मांगा गया था कि कितने लोगों ने भारत की नागरिकता त्यागी है. गुरुवार को इस मामले के जवाब में विदेश मंत्रालय ने बताया कि 2024 में 2 लाख से ज्यादा भारतियों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी हैं. हालांकि, यह आंकडा पिछले वर्ष के बराबर ही है, लेकिन पिछले वर्ष के मुकाबले थोड़ा कम है. राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह राज्यसभा में भारतीय नागरिकता त्यागने से संबंधित एक सवाल के जवाब में यह डाटा सभी के सामने रखा. दुनिया में भारत के कई लोग रहते हैं. जबकि, कुछ लोग अपना पूरा जीवन विदेश में गुजर देते है लेकिन वहां कि नागरिकता नहीं लेते हैं. वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी है जो भारत की नागरिकता छोड़ देते है और विदेश में जाकर बस जाते हैं. ऐसे ही लोगों का डाटा राज्यसभा में मांगा गया हैं.
कितने लोगों ने अब तक छोड़ी नागरिकता?
2019: 1,44,015
2020: 86,000
2021: 1,64,370
2022: 2,25,625
2023: 2,17,219
2024: 2,07,375
विदेश मंत्रालय से नागरिकता त्यागने पर सवाल
विदेश मंत्रालय से यह पुछा गया कि क्या इस बात की जानकारी है कि भारतीय नागरिकता छोड़ने वाले बहर्तियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है.2024 में 2,07,375 भारतियों ने नागरिकता त्यागी,वहीं 2023 और 2022 में दर्ज आंकड़ों से यह थोड़ा कम हैं. इसका अर्थ है, 22-23 के आंकड़ो के मुताबिक 2024 में गिरावट दर्ज की गई हैं. जबकि 2021, 2020 और 2019 की तुलना में यह ज्यादा हैं.
नागरिकता त्यागने की प्रक्रिया
सरकार से यह भी पूछा गया कि क्या वह भारतीय नागरिकता छोड़ने के अनुरोध को स्वीकार करने से पहले पूरी तरह जांच करती है, इस सवाल के जवाब में, उसने नागरिकता छोड़ने की प्रक्रिया क्या है यह बताता है. नागरिकता छोड़ने के लिए, आपको https://www.indiancitizenshiponline.nic.in पर आवेदन करना होता हैं. जिसके बाद, उनके पासपोर्ट और बाकी दस्तावेजों का वेरिफिकेशन किया जाता है, जिसेक बाद दस्तावेज संबंधित सरकारी विभागों को उनकी प्रतिक्रिया के लिए भेजे जाएंगे, जो 30 दिनों के अंदर प्रस्तुत करने होंगे.
प्रक्रिया में कितना समय लगता है?
दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के बाद, 30 दिनों के बाद Renunciation Certificate ऑनलाइन मिल जाता हैं. लगभग 60 दिन इस प्रक्रिया में लग सकते हैं. अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ने के बाद, आपको अपनी भारतीय नागरिकता के आधार पर प्राप्त सभी दस्तावेजों को (जैसे मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस) भी संबंधित अधिकारीयों को जमा करने होंगे.