न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: झारखंड हाईकोर्ट में आज झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान, हाईकोर्ट ने सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के परिणाम के प्रकाशन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है.
कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आता, तब तक परिणाम जारी नहीं किया जाएगा. इसके साथ ही, राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित शिकायत पर परीक्षा संचालन अधिनियम 2023 के तहत पुलिस एफआईआर दर्ज कर अनुसंधान कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें. इस मामले में राजेश कुमार द्वारा जनहित याचिका दायर की गई है. मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी 2025 को होगी.