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रांची/डेस्क: लेवी के लिए जान से मारने की धमकी देने और पुलिस पर फायरिंग करने के मामले में कोर्ट का फैसला आया है. भाकपा माओवादी संगठन के उग्रवादी सामुएल हासा, चंबरा मुंडा और बिरसा हंस उर्फ बिरसा मुंडा दोषी करार दिए गए हैं. मामले पर 21 जनवरी को सजा सुनाया जाएगा. अपर न्याययुक्त अखिलेश कुमार तिवारी ने ये फैसला सुनाया. मामला 10 जून 2022 को नामकुम थाना क्षेत्र का है. पुलिस को सूचना मिली थी कि सड़क का निर्माण कर रहे कंपनी को लेवी के लिए माओवादी संगठन द्वारा धमकी दी जा रही थी. जब माओवादी लेवी वसूलने के लिए कंपनी के कांट्रेक्टर को जंगल में बुलाए थे तभी पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया था. मौके पर पुलिस को देख माओवादियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी थी. वही आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की गई थी. पुलिस और माओवादी के बीच हुए मुठभेड़ में एक माओवादी घायल हो गया था. मौके पर दो माओवादी को गिरफ्तार किया गया था. साथ ही हथियार समेत कारतूस भी बरामद किया गया था. तीनों आरोपी गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में बंद है.
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