शराब घोटाला मामले में जेल में बंद तीन आरोपियों को नहीं मिली राहत, जमानत याचिका खारिज

शराब घोटाला मामले में जेल में बंद तीन आरोपियों को नहीं मिली राहत, जमानत याचिका खारिज

शराब घोटाला मामले में जेल में बंद तीन आरोपियों को नहीं मिली राहत जमानत याचिका खारिज 

न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क:
शराब घोटाला मामले में जेल में बंद तीन आरोपी ठाकुर विक्रम सिंह, ठाकुर परेश और महेश सीताराम  सेढ़गे को राहत नहीं मिली है. एसीबी की विशेष कोर्ट ने तीनों की जमानत याचिका खारिज कर दी है. तीनों गुजरात की विजन हॉस्पिटैलिटी सर्विस एंड कंसलटेंट Pvt Ltd कंपनी के निदेशक है. तीनों को गुजरात से जांच एजेंसी ACB ने कोर्ट से वारंट लेकर गिरफ्तार किया था. 

गिरफ्तारी से पहले जांच एजेंसी ACB ने पूछताछ के लिए नोटिस किया था. लेकिन नहीं पहुंचे थे. इन सभी पर फर्जी बैंक गारंटी के आधार पर शराब दुकानों में मैन पावर सफलाई करने का ठेका लेने का आरोप है. जिससे राज्य सरकार को राजस्व की बड़ी क्षति हुई है. झारखंड में शराब घोटाला मामले को लेकर ACB की कार्रवाई 20 मई से शुरू हुई थी. जो अबतक जारी है. निलंबित IAS विनय चौबे समेत एक दर्जन से अधिक को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. लेकिन 90 दिनों में चार्जशीट दाखिल नहीं से सभी को बेल मिल गई है.

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