गढ़वा में नीट परीक्षा को लेकर सदर SDM ने जारी किया निषेधाज्ञा, केंद्रों के 200 मीटर परिधि में 3 मई को लागू रहेंगे प्रतिबं

By : Vaibhaw Vikram
गढ़वा में नीट परीक्षा को लेकर सदर SDM ने जारी किया निषेधाज्ञा, केंद्रों के 200 मीटर परिधि में 3 मई को लागू रहेंगे प्रतिबं

अरुण कुमार यादव/न्यूज11 भारत 
गढ़वा/डेस्क:
गढ़वा में आगामी रविवार 3 मई को एनटीए द्वारा प्रस्तावित नीट परीक्षा को निष्पक्ष, कदाचारमुक्त एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. उक्त परीक्षा को लेकर गढ़वा में भी तीन परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. इसी क्रम में गढ़वा सदर अनुमंडल दंडाधिकारी संजय कुमार द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन तीनों परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर परिधि में निषेधाज्ञा जारी की गयी है. उक्त निषेधाज्ञा की शर्तें और प्रावधान दिनांक 3 मई रविवार को सुबह 6:00 बजे से लेकर शाम 7:00 बजे तक सभी परीक्षा केंद्रों और उनकी चहारदीवारी से 200 मी बाहरी परिधि तक लागू रहेंगे.

उल्लेखनीय है कि यह परीक्षा गढ़वा सदर अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत कुल 3 परीक्षा केंद्रों यथा प्लस टू गोविंद विद्यालय, नामधारी कॉलेज तथा केंद्रीय विद्यालय में संपन्न होगी.शांतिपूर्ण परीक्षा और इसकी शुचिता बनाए रखने तथा किसी भी प्रकार के कदाचार, अफवाह या अव्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से इन तीनों परीक्षा केंद्रों के चारों ओर 200 मीटर की परिधि में रविवार को निषेधाज्ञा लागू रहेगी. 

इस दौरान निर्धारित परिधि के अंदर अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश, अनावश्यक आवागमन, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग, हथियार एवं विस्फोटकों का प्रयोग, प्रदर्शन एवं नारेबाजी, एनटीए द्वारा प्रतिबंधित वस्तुओं और गैजेट को अंदर ले जाना आदि कई गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इतना ही नहीं परीक्षा कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाली किसी भी गतिविधि पर कड़ाई से नजर रहेगी. जिला प्रशासन द्वारा इन सभी केंद्रों पर दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रततिनियुक्ति की जा चुकी है. किसी भी प्रकार के कदाचार या निषेधाज्ञा नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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