आशिष शास्त्री/न्यूज11 भारत
सिमडेगा/डेस्क: सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पीडीजे राजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने आज सिमडेगा थाना कांड संख्या 122/2024 के तहत दर्ज हत्या मामले की सुनवाई करते हुए पत्नी का हत्या करने के आरोपी उमेश सिंह को आजीवन कारावास और ₹20000 जुर्माने की सज़ा सुनाई.
लोक अभियोजन निशि कच्छप ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि सदर थाना क्षेत्र के महतो टोली निवासी उमेश सिंह नामक व्यक्ति ने विगत 30 सितंबर 2024 को नशे की हालत में लोहे के रॉड से पीटकर अपनी पत्नी शांति देवी की हत्या कर दी थी. घटना की जानकारी उसके पड़ोसी ने शांति देवी को बहन विरदा देवी को दी थी. जिसके बाद मृतिका शांति देवी की बहन अपने परिजनों के साथ शांति देवी की ससुराल महतो टोली पहुंची. जहां उसे घर के किचन में उसकी बहन का शव पड़ा मिला. शव के शरीर पर कई जख्म भी मिले. घटना के बाद विरदा देवी ने अपने बहनोई उमेश सिंह के खिलाफ थाने में हत्या का मामला दर्ज करवाते हुए पुलिस को बताया कि उमेश अक्सर शराब पीने के बाद उसकी बहन शांति के साथ मारपीट करता रहता था. 30 सितंबर की रात भी वह शराब के नशे में घर आकर लोहे के रॉड से पीट कर उसकी बहन शांति की हत्या कर दी. मामला दर्ज कर पुलिस ने अभियुक्त उमेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. आज इसी मामले की सुनवाई करते हुए पीडीजे राजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजन निशि कच्छप द्वारा पेश किए गए 08 गवाहों और साक्ष्य के आधार पर उमेश सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और ₹20000 जुर्माने की सज़ा मुक़र्रर किए.
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