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रांची/डेस्क: समन का अवहेलना मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी. एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट ने उपस्थिति के लिए तिथि निर्धारित की है.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े समन अवहेलना मामले में सुनवाई एमपी/एमएलए की विशेष कोर्ट में होगी. कोर्ट ने उनके समक्ष उपस्थिति की तिथि निर्धारित कर दी हैं. जानकारी के अनुसार, झारखंड हाईकोर्ट से पहले मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मिली थी, लेकिन अब यह छूट समाप्त हो गई हैं. हाईकोर्ट ने विशेष कोर्ट को ट्रायल की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का आदेश दिया हैं.
यह मामला बड़गाई क्षेत्र की 8.86 एकड़ जमीन के फर्जीवाड़े से जुड़ा हैं. इस मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कुल 10 समन जारी किए थे, जिसमें वे केवल 2 समनों पर ही उपस्थित हुए थे, जबकि बाकी 8 समनों पर अनुपस्थित रहे. अनुपस्थिति के कारण, ईडी ने रांची सीजेएम कोर्ट में कंप्लेन केस दर्ज कराया. इसके बाद सीजेएम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 174 के तहत संज्ञान लेते हुए उपस्थित होने का निर्देश जारी किया. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसके जवाब में सीआरपीसी की धारा 205 के तहत याचिका दाखिल की, जिसमें उन्होंने व्यक्तिगत उपस्थिति की गुहार लगाई थी. अब इस मामले की सुनवाई होगी.
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