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रांची/डेस्क: 6.97 करोड़ रुपये के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) घोटाला मामले में आरोपी प्रमोद कुमार सिंह को झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली. हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. मामला धनबाद ACB थाना कांड संख्या 15/2019 से जुड़ा है. आरोप है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की राशि का गबन किया गया और सरकारी धन को आरोपी के अपने बैंक खाते के अलावा रिश्तेदारों एवं दोस्तों के खातों में ट्रांसफर किया गया. मामले में चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है.
प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि आरोपी 6 फरवरी 2026 से जेल में है. यह भी दलील दी गई कि मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और अब हिरासत में लेकर पूछताछ की आवश्यकता नहीं है. जमानत के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट से ECIR मामले में मिली जमानत का भी हवाला दिया गया. वहीं, ACB ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए मामले को गंभीर वित्तीय गबन और सरकारी धन के दुरुपयोग से जुड़ा बताया. हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि आरोपी के खिलाफ 4.16 करोड़ रुपये के गबन का आरोप है. अदालत ने यह भी माना कि मामले के महत्वपूर्ण गवाहों की गवाही अभी बाकी है और ऐसी स्थिति में गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता.