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रांची/डेस्क: विधायक सरयू राय से जुड़े गोपनीय दस्तावेज लीक मामले में अभियोजन पक्ष ने दस्तावेज की फोटो खींचने वाले कर्मचारी को आरोपी बनाने का कोर्ट से किया आग्रह किया है. अभियोजन पक्ष द्वारा MP/MLA की विशेष कोर्ट में सीआरपीसी 319 की एक याचिका दाखिल की गयी है, जिसमें कर्मचारी शंभू सिंह की आरोपी बनाने की अनुमति मांगी गयी है. अभियोजन पक्ष के 4 गवाहों ने भी अपना बयान दिया है जिसमें बताया गया है कि उन्होंने शंभू सिंह को गोपनीय दस्तावेज की फोटो खींचते देखा है.
मामले में अभियोजन पक्ष ने अनुसंधानकर्ता समेत 12 गवाहों की गवाही दर्ज कराई गई है. बता दें कि विधायक सरयू राय के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग के अवर सचिव ने मई 2022 में डोरंडा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. प्राथमिकी में सरयू राय पर गोपनीय दस्तावेज की चोरी कर उसे लीक करने का लगाया गया है. बता दें कि गोपनीय दस्तावेज के आधार पर अपनी बात रखने के लिए सरयू राय ने एक प्रेस कान्फ्रेंस की थी. इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर कोरोना काल में कोविड प्रोत्साहन राशि में अनियमितता और घोटाला का आरोप उन्होंने लगाया था. तब झारखंड के स्वासथ्य मंत्री बन्ना गुप्ता था. तत्कालीन मंत्री बन्ना गुप्ता पर अनियमितता का आरोप लगाते हुए नियमों को ताक में रखकर 60 लोगों को अवैध रूप से राशि का भुगतान करने की बात कही थी.
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