रांची नगर निगम

हॉस्टल/लॉज संचालन में नियमों की अनदेखी पर रांची नगर निगम सख्त, तीन संस्थानों को नोटिस

रांची नगर निगम क्षेत्र में हॉस्टल एवं लॉज के संचालन को लेकर नगर निगम द्वारा नियमों के अनुपालन को लेकर सख्ती बरती जा रही है.

By : Ark Sahuliyar
हॉस्टल/लॉज संचालन में नियमों की अनदेखी पर रांची नगर निगम सख्त, तीन संस्थानों को नोटिस

न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क:
रांची नगर निगम क्षेत्र में हॉस्टल एवं लॉज के संचालन को लेकर नगर निगम द्वारा नियमों के अनुपालन को लेकर सख्ती बरती जा रही है. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 एवं झारखण्ड भवन उपविधि, 2016 के प्रावधानों के तहत हॉस्टल/लॉज संचालन के लिए आवश्यक ट्रेड लाइसेंस, हॉस्टल रजिस्ट्रेशन, कमर्शियल होल्डिंग तथा स्वीकृत भवन प्लान सहित अन्य आवश्यक अनुमतियों एवं प्रावधानों का अनुपालन अनिवार्य है.

इसी क्रम में रांची नगर निगम द्वारा नियमित रूप से जांच एवं निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है. बुधवार को किए गए स्थल निरीक्षण के दौरान सरना टोली, हातमा क्षेत्र में तीन भवनों में नगर निगम से आवश्यक अनुमति प्राप्त किए बिना भवनों का वाणिज्यिक उपयोग करते हुए हॉस्टल/लॉज का संचालन किए जाने का मामला सामने आया. निरीक्षण के दौरान निर्धारित क्षमता से अधिक संख्या में किराएदारों के रहने की स्थिति भी पाई गई, जो निर्धारित नियमों एवं मानकों के अनुरूप नहीं है.

अनियमितताओं के मद्देनजर रांची नगर निगम द्वारा निम्नलिखित हॉस्टल को नोटिस निर्गत किया गया है
1. Commando Physical Academy Hostel, Sarna Toli, Hatma
2. R.C. Physical, Sarna Toli, Hatma 
3. R.C. Physical, Sarna Toli, Hatma 

रांची नगर निगम द्वारा स्पष्ट किया गया है कि बिना स्वीकृत भवन प्लान अथवा आवश्यक वैधानिक अनुमतियों के किसी भी भवन का वाणिज्यिक उपयोग स्वीकार्य नहीं होगा. इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Civil Appeal No. 14605 of 2024, दिनांक 17.12.2024 में पारित आदेश की कंडिका-20 में स्पष्ट किया गया है कि स्थानीय प्राधिकार द्वारा स्वीकृत भवन प्लान के उल्लंघन अथवा बिना स्वीकृति किए गए निर्माण को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता तथा प्रत्येक निर्माण में संबंधित नियमों एवं प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना आवश्यक है.

24 घंटे के भीतर अनुपालन का निर्देश
नोटिस प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर संबंधित संचालकों को हॉस्टल/लॉज का संचालन बंद करते हुए स्वीकृत भवन प्लान एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज रांची नगर निगम के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है. निर्धारित अवधि में अनुपालन नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित भवन को सील करने की कार्रवाई की जाएगी तथा झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 एवं झारखण्ड भवन उपविधि, 2016 के सुसंगत प्रावधानों के तहत विधि-सम्मत कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी.

रांची नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि शहर में भवनों के अनधिकृत एवं नियमविरुद्ध वाणिज्यिक उपयोग को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा. नागरिकों एवं हॉस्टल/लॉज संचालकों से अपील की गई है कि वे भवन निर्माण, उपयोग एवं संचालन से संबंधित सभी वैधानिक प्रावधानों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करें. नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर निगम द्वारा नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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