आशिष शास्त्री/न्यूज11 भारत
सिमडेगा/डेस्क: सिमडेगा एसपी श्रीकांत एस खोटरे ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए न्यायायिक दण्डाधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं अन्य महानुभावों की सुरक्षा हेतु अंगरक्षक में प्रतिनियुक्त पुलिस कर्मियों को किसी का वाहन नहीं चलाने का आदेश दिये हैं.
एसपी द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रायः देखा जा रहा है कि न्यायायिक दण्डाधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं अन्य महानुभावों की सुरक्षा हेतु अंगरक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त कुछ पुलिसकर्मी अपने मूल दायित्व का निर्वहन करने के बजाय वाहन चालक का कार्य कर रहे हैं. यह स्थिति सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत गंभीर है तथा इससे संबंधित पदाधिकारियों की सुरक्षा व्यवस्था प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकती है.
इस संबंध में एसपी सिमडेगा द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि अंगरक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त कोई भी पुलिसकर्मी किसी भी न्यायायिक दण्डाधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी अथवा अन्य महानुभावों का वाहन नहीं चलाएगा. अंगरक्षकों की प्रतिनियुक्ति केवल सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की जाती है, न कि चालक अथवा अन्य किसी प्रकार के कार्य के लिए.
सभी संबंधित पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें. यदि भविष्य में कोई अंगरक्षक वाहन चलाते हुए पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध विभागीय नियमों के अनुसार कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.
साथ ही, यदि किसी अंगरक्षक द्वारा वाहन चलाने के दौरान कोई अप्रिय घटना अथवा वाहन दुर्घटना घटित होती है, तो उसके लिए संबंधित अंगरक्षक की व्यक्तिगत जवाबदेही निर्धारित की जाएगी.
एसपी सिमडेगा ने सभी संबंधित पुलिसकर्मियों से अपेक्षा की है कि वे सुरक्षा संबंधी इस निर्देश का पूर्णतः पालन करते हुए अपनी निर्धारित जिम्मेदारियों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करें, ताकि वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था प्रभावी एवं सुदृढ़ बनी रहे.
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