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रांची/डेस्क: पारा शिक्षकों से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है. हाई कोर्ट से पारा शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है. हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आदेश दिया कि संविदा सेवा भी पेंशन में जोड़ी जाएगी. इसके साथ हाई कोर्ट ने 8 हफ्ते में पेंशन के भुगतान का आदेश दिया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को तय समय में प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश भी दिया है.
शंभु राम, मनोरमा कुमारी समेत 44 पारा शिक्षकों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. इनकी याचिका मंजूर होने के बाद इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सेवानिवृत्त शिक्षकों को पेंशन का लाभ मिलेगा. सेवा की गणना शुरुआत से होगी और पारा शिक्षक के रूप में पहली नियुक्ति की तिथि से सेवा जोड़ी जाएगी. साथ ही 6% ब्याज भी देने का आदेश जारी किया गया है. रिटायरमेंट से भुगतान तक साधारण वार्षिक ब्याज पर भुगतान का आदेश हाई कोर्ट ने दिया है.
हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि संविदा सेवा को बाहर रखना अनुचित और भेदभावपूर्ण है. सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए प्रेम सिंह, शीला देवी समेत अन्य मामलों के केस का जिक्र भी किया. नियमित सेवा में आने के बाद पूर्व संविदा सेवा भी पेंशन में शामिल होगी. हाई कोर्ट के न्यायाधीश दीपक रौशन की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है.
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