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रांची/डेस्क: कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा पर फायरिंग मामले में जेल में बंद आरोपी अविनाश कुमार ठाकुर को जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है. अपर न्यायायुक्त संजीव झा की कोर्ट ने सुनवाई के बाद जमानत याचिका खारिज कर दिया है. बता दें कि आरोपी अविनाश 18 मार्च से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है. 7 मार्च को विपिन मिश्रा पर फायरिंग की हुई वारदात को दिनदहाड़े अंजाम दिया गया था. यह वारदात बरियातू थाना क्षेत्र के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के पास हुई थी. मामले को लेकर बरियातू थाना में कांड संख्या 63/2025 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. अविनाश ठाकुर पर आरोप है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर विपिन मिश्रा और उसके चालक पर अवैध हथियार से फायरिंग की जिससे दोनों को गंभीर चोटें आईं. जांच के दौरान हथियार और कारतूस आरोपी के पास से बरामद किये जा चुके हैं. उधर, बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि अविनाश निर्दोष हैं और उसका नाम एफआईआर में नहीं है. और वारदात का कोई ठोस सबूत भी उसके खिलाफ नहीं मिला है.
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