हुसैनाबाद शहर क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स और ट्रेड लाइसेंस की नगर पंचायत प्रशासन ने शुरू की जांच

हुसैनाबाद शहर क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स और ट्रेड लाइसेंस की नगर पंचायत प्रशासन ने शुरू की जांच

हुसैनाबाद शहर क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स और ट्रेड लाइसेंस की नगर पंचायत प्रशासन ने शुरू की जांच

विकास कुमार/न्यूज11 भारत
हुसैनाबाद/डेस्क:
पलामू जिला के हुसैनाबाद नगर पंचायत ने राजस्व संग्रह बढ़ाने के उद्देश्य से शहर के दुकानों और प्रतिष्ठानों में होल्डिंग टैक्स और ट्रेड लाइसेंस की जांच शुरू की है. इसी क्रम में रविवार को राजस्व शाखा, टैक्स वसूली एजेंसी और नगर पंचायत की संयुक्त टीम ने जपला नवीनगर रोड स्थित मुनि सिंह चौक सहित कई दुकानों में जांच की. टीम ने दुकानदारों को जल्द से जल्द बकाया कर जमा करने और जिनका ट्रेड लाइसेंस नहीं है. उन्हें 15 दिनों के भीतर लाइसेंस लेने का निर्देश दिया. नगर पंचायत जल्द ही सभी वार्डों में इसी तरह का अभियान चलाएगी ताकि राजस्व वसूली को गति मिल सके.

नियमों का पालन नहीं करने वालों पर विधिसम्मत होगी कार्रवाई: नगर प्रबंधक
हुसैनाबाद नगर पंचायत की राजस्व जांच अभियान के संबंध में नगर प्रबंधक हिमानी बाड़ा और विधि सहायक विक्रम कुमार ने कहा कि जिन भवनों का होल्डिंग टैक्स लंबे समय से बकाया है या जो लोग व्यवसाय करने के बावजूद कॉमर्शियल होल्डिंग नहीं करा रहे हैं, वे शीघ्र व्यवस्था दुरुस्त कर लें. उन्होंने कहा कि जिन प्रतिष्ठानों का ट्रेड लाइसेंस समाप्त हो चुका है, वे निर्धारित समय में उसका नवीनीकरण कराएं. नगर प्रबंधक ने स्पष्ट कहा कि निर्धारित समय पर प्रक्रिया पूरी नहीं करने वालों पर झारखंड नगरपालिका अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी. अभियान में राजस्व निरीक्षक शिवशंकर उरांव, जेई अभिजीत दूबे, सुधांशु तिवारी, संजीत कुमार सहित कई कर्मी शामिल रहे.

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