भाभी को गोली मारकर हत्या करने वाले को मिली आजीवन कारावास और ₹28000 जुर्माने की सज़ा

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भाभी को गोली मारकर हत्या करने वाले को मिली आजीवन कारावास और ₹28000 जुर्माने की सज़ा

सुलेंद्र का भाई कलिंद्र महतो अपने साथियों के साथ किरण के मायके कोम्बाकेरा आया और हत्या कर दी

भाभी को गोली मारकर हत्या करने वाले को मिली आजीवन कारावास और ₹28000 जुर्माने की सज़ा

आशिष शास्त्री/न्यूज11  भारत

सिमडेगा/डेस्क:  सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आज एडीजे नरंजन सिंह की अदालत ने आज कोलेबिरा थाना कांड संख्या 10/2023 के तहत दर्ज हत्या मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी कालिन्द्र महतो को आजीवन कारावास और ₹28000 जुर्माने की सज़ा सुनाई. 

बताया गया कि कोलेबिरा थाना क्षेत्र के कोम्बाकेरा निवासी युवती किरण का शादी वर्ष 2017 में कामडरा निवासी सुलेंद्र महतो से हुई थी. शादी के बाद किरण से झगड़ा कर अक्सर उसे पाने मायका भेज दिया जाता था. जिसे कई बार समझौता करवाकर समाधान करने का प्रयास भी किया जाता रहा. लेकिन हर बार किरण को उसके ससुराल वाले उसके मायके भेज देते थे. इसी दौरान किरण के परिजनों को पता चला कि सुलेंद्र की शादी उसके घरवाले कहीं और करवाना चाह रहे हैं. इसको लेकर किरण के मायका और ससुराल वालों में कई बात बहस भी हुआ था. इसी क्रम में 14 फरवरी 2023 की रात्रि में सुलेंद्र का भाई कलिंद्र महतो अपने साथियों के साथ अपने भाभी किरण के मायका कोम्बाकेरा आया और अपने भाभी किरण को गोली मारकर हत्या कर दी. जिसके बाद मामला कोलेबिरा थाना में दर्ज करवाया गया. तब पुलिस अभियुक्त कलिंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दी थी. आज इसी मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे नरंजन सिंह की अदालत ने आज अभियोजन पक्ष के तरफ से लोक अभियोजन निशि कच्छप द्वारा पेश किए गए 13 गवाहों और साक्ष्य के आधार पर दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और ₹28000 जुर्माने की सज़ा मुक़र्रर की.

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