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रांची/डेस्क: उग्रवादी सुनील मुंडा उर्फ भरत जी को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाई कोर्ट ने भरत जी की जमानत याचिका खारिज कर दी है. उग्रवाद और लेवी वसूली मामले में भरत जी को कोई राहत नहीं मिली है. यह मामला बुढ़मू थाना कांड संख्या 03/2025 से जुड़ा है.
बताते चलें भरत जी पर ठेकेदारों और व्यवसायियों से रंगदारी वसूली का आरोप लगा था. जनवरी माह में अवैध हथियार, जिंदा कारतूस समेत अन्य चीजों के साथ उसकी गिरफ्तारी हुई थी. इसके खिलाफ झारखंड के कई थानों में केस दर्ज है.
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