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रांची/डेस्क: झारखंड राज्य के वाहन स्वामियों के लिए एक महत्वपूर्ण और राहतभरी खबर है. अब 01.04.2019 से पूर्व निर्मित एवं पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाने के लिए वाहन मालिक सीधे अपने वाहन निर्माता कंपनी के अधिकृत डीलरशिप/शोरूम से संपर्क कर सकते हैं. उल्लेखनीय है कि झारखंड में पुरानी वाहनों पर HSRP लागू करने की प्रक्रिया पिछले दो दशकों से अधिक समय से विभिन्न न्यायिक एवं प्रशासनिक कारणों से लंबित रही है. इसके कारण लाखों वाहन स्वामी इस सुविधा से वंचित थे.
इस संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH), भारत सरकार ने दिनांक 16 जून 2026 को सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन सचिवों एवं परिवहन आयुक्तों को जारी पत्र के माध्यम से स्पष्ट किया है कि वाहन निर्माता कंपनियों के अधिकृत डीलर अपने निर्माताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई HSRP को पुराने वाहनों पर भी लगा सकते हैं तथा इसके लिए राज्य सरकार अथवा केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से किसी पृथक अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है.
यह व्यवस्था विशेष रूप से उन वाहन स्वामियों के लिए राहत लेकर आई है जिन्हें अन्य राज्यों में HSRP नहीं होने के कारण चालान एवं जुर्माने का सामना करना पड़ रहा था. HSRP वाहन सुरक्षा, वाहन की पहचान, चोरी की रोकथाम तथा कानून-व्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. मंत्रालय द्वारा की गई यह व्यवस्था झारखंड राज्य में संचालित सभी पुराने वाहनों पर HSRP की व्यापक कवरेज सुनिश्चित करेगी तथा सड़क सुरक्षा एवं वाहन पहचान प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाएगी.
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