न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: झारखंड हाईकोर्ट में पेसा नियमावली नहीं बनाने को लेकर दायर अवमानना याचिका की सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान पंचायती राज विभाग के सचिव कोर्ट में सशरीर उपस्थित रहे. राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि पंचायती राज विभाग ने पेसा नियमावली को कैबिनेट कोऑर्डिनेशन कमेटी के पास भेजा था. कमेटी ने कुछ त्रुटियां बताई थी, जिन्हें दूर कर एक सप्ताह के भीतर नियमावली फिर से कमेटी को भेजी जाएगी. कोर्ट ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह का समय देते हुए मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया. राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने पक्ष रखा.
सुनवाई में यह भी बताया गया कि कोर्ट ने 29 जुलाई 2024 को आदेश पारित कर राज्य सरकार को पेसा नियमावली लागू करने के लिए दो माह का समय दिया था, लेकिन अब तक नियमावली लागू नहीं हुई हैं. कोर्ट ने निर्देश दिया कि पेसा नियमावली लागू करने में आ रही बाधाओं को जल्द दूर किया जाए. अदालत में यह याचिका आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की ओर से दायर की गई थी.
यह भी पढ़े: 26 हजार कफ सीरप की बोतलें जब्त, CID जांच अधूरी, इस बीच हाईकोर्ट में दायर हुई जनहित याचिका