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रांची/डेस्क: आज की बड़ी खबर झारखंड हाईकोर्ट से निकल के सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि अधिवक्ता मनोज टंडन की कार और बाइक के बीच हुई टक्कर के बाद अधिवक्ता मनोज टंडन की कार को ज़ब्त कर लिया गया था. जिसे अभी तक रेलीज नहीं किया गया है. जिसे लेकर वकीलों नए इस मामले को कोर्ट के समक्ष रखा. जिसपर अपना फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने राज्य की DGP को ऑनलाइन और रांची के सीटी एसपी एवं डोरंडा थाना प्रभारी को कोर्ट के समक्ष कुछ देर में उपस्थित होने का निर्देश दिया है.
आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस सुनवाई से पहले गुरुवार को हुए अधिवक्ता मनोज टंडन की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के जस्टिस गौतम चौधरी ने यह आदेश दिया था कि उनके कार को रिलीज कर दिया जाए. मगर किसी कारण वश अभी तक उनके कार को रिलीज नहीं किया गया है. बता दें, यह मामला कार और बाइक के बीच हुए एक टक्कर से जुड़ा हुआ है. पिछले दिनों झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता मनोज टंडन की कार और एक बाइक सवार के बीच एक मामूली टक्कर हो गई थी और डोरंडा थाना में इसकी प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. वहीं इस ममले को लेकर हाईकोर्ट ने अधिवक्ता मनोज टंडन के ऊपर दर्ज प्राथमिकी में पुलिस की जांच पर रोक लगा दी है.
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