DC के निर्देश पर आदित्यपुर एवं गम्हरिया क्षेत्र के बार-रेस्टोरेंट का सघन निरीक्ष...

बार-रेस्टोरेंट का सघन निरीक्षण

DC के निर्देश पर आदित्यपुर एवं गम्हरिया क्षेत्र के बार-रेस्टोरेंट का सघन निरीक्षण, नियमों के कड़ाई से अनुपालन का निर्देश

आदित्यपुर एवं गम्हरिया क्षेत्र स्थित विभिन्न बार एवं रेस्टोरेंट का निरीक्षण उत्पाद अधीक्षक क्षितिज विजय मिंज एवं उत्पाद निरीक्षकों के द्वारा किया गया.

dc के निर्देश पर आदित्यपुर एवं गम्हरिया क्षेत्र के बार-रेस्टोरेंट का सघन निरीक्षण नियमों के कड़ाई से अनुपालन का निर्देश

संतोष कुमार/न्यूज़11 भारत
सरायकेला/डेस्क:
उपायुक्त -सह- जिला दण्डाधिकारी नीतिश कुमार सिंह के निर्देशानुसार शनिवार को आदित्यपुर एवं गम्हरिया क्षेत्र स्थित विभिन्न बार एवं रेस्टोरेंट का निरीक्षण उत्पाद अधीक्षक क्षितिज विजय मिंज एवं उत्पाद निरीक्षकों के द्वारा किया गया. निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठानों में स्थापित सीसीटीवी व्यवस्था, लाइसेंस एवं अभिलेखों, सुरक्षा प्रबंधों तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की जांच की गई. साथ ही संचालकों को शासन एवं विभाग द्वारा निर्धारित सभी नियमों एवं दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया.

निरीक्षण के क्रम में सभी बार एवं रेस्टोरेंट संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि 21 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बार परिसर में प्रवेश अथवा मदिरा परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी. किसी भी प्रकार के डीजे, लाइव म्यूजिक अथवा अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही किया जाएगा.

सभी प्रतिष्ठानों को सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA) के प्रावधानों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने, बार परिसर एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर उच्च गुणवत्ता वाले आई.पी. आधारित सीसीटीवी कैमरे स्थापित एवं क्रियाशील रखने तथा सीसीटीवी फुटेज को निर्धारित अवधि तक सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए. इसके अतिरिक्त परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यक सुरक्षा जांच (फ्रिस्किंग) एवं पहचान सत्यापन की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा निर्धारित क्षमता एवं लाइसेंस की शर्तों के अनुरूप ही प्रतिष्ठान का संचालन करने का निर्देश दिया गया.

उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी ने निर्देश दिया है कि सभी बार एवं रेस्टोरेंट संचालक निर्धारित नियमों, लाइसेंस की शर्तों एवं शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे. विशेष रूप से 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के प्रवेश एवं उन्हें मदिरा परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध का कड़ाई से पालन किया जाएगा. साथ ही सभी सुरक्षा मानकों, सीसीटीवी व्यवस्था एवं अन्य वैधानिक प्रावधानों का हर स्थिति में अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन अथवा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान एवं संचालकों के विरुद्ध प्रचलित विधि के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक सुरक्षा, विधि-व्यवस्था एवं वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन के प्रति प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है. आमजन के हित एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से ऐसे निरीक्षण अभियान आगे भी नियमित रूप से जारी रहेंगे तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
 

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