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रांची/डेस्क: झारखंड हईग कोर्ट ने झारखंड स्टेट बार काउंसिल चुनाव 2026–2031 से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राजेश शंकर की अदालत में हुई. याचिका में निर्वाचन पदाधिकारी और मतदाताओं के लिए जारी दिशा-निर्देशों को चुनौती दी गई थी. विशेष रूप से उस प्रावधान पर आपत्ति जताई गई थी जिसमें कहा गया है कि यदि मतदाता न्यूनतम पांच मत नहीं देता है, तो उसका मतपत्र अमान्य माना जाएगा.
BCI और JSBC को नोटिस
सुनवाई के दौरान अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेशों का हवाला देते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) और झारखंड स्टेट बार काउंसिल (JSBC) को नोटिस जारी किया. अदालत ने दोनों संस्थाओं से इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की गई है.
चुनाव प्रक्रिया में बाधाएं होती दिखीं कम
अदालत द्वारा चुनाव पर रोक लगाने से इनकार किए जाने के बाद फिलहाल झारखंड स्टेट बार काउंसिल चुनाव के रास्ते में आ रही अड़चनें कम होती दिखाई दे रही हैं.
100 उम्मीदवार मैदान में
झारखंड स्टेट बार काउंसिल चुनाव 2026–2031 में कुल 100 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं. इनमें 25 महिला प्रत्याशी भी शामिल हैं, जो विभिन्न पदों के लिए अपनी किस्मत आजमा रही हैं.
25 हजार से अधिक मतदाता करेंगे मतदान
राज्य भर से कुल 25,001 मतदाता इस चुनाव में मतदान करेंगे. इनमें पांच महिला मतदाता भी शामिल हैं. सभी मतदाता मिलकर बार काउंसिल के 23 पदाधिकारियों का चुनाव करेंगे.
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