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रांची/डेस्क: झारखंड हाईकोर्ट में नगर निकाय चुनाव नहीं कराए जाने को लेकर दायर अवमानना याचिका पर आज सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि चुनाव की तैयारी से संबंधित प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दिया गया हैं.
वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने कोर्ट को जानकारी दी कि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 45 दिनों के भीतर चुनाव कराए जा सकते हैं. आयोग ने चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के लिए कोर्ट से 8 सप्ताह का समय मांगा, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 30 मार्च तय की हैं. इस दिन निर्वाचन आयोग को शपथ पत्र के माध्यम से चुनाव से जुड़ी तैयारियों की जानकारी देनी होगी. यह अवमानना याचिका पूर्व पार्षद रोशनी खलखो समेत अन्य ने दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि 4 जनवरी 2024 को हाईकोर्ट ने तीन सप्ताह के भीतर चुनाव संबंधी प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था, लेकिन इसका पालन नहीं किया गया.
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