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रांची/डेस्क: टेंडर कमीशन घोटाला मामले में आज (6 मई) नीरज मित्तल की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है. सुनवाई के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने आदेश को सुरक्षित रखा है. आपकी जानकारी के लिए बता दें, नीरज मित्तल, वीरेंद्र राम के सहयोगी हैं. थाना में दर्ज मूल केस में आरोप पत्र दायर नहीं होने पर पीएमएलए के तहत दर्ज ECIR केस में सुनवाई स्थगित रखने का आग्रह किया है. मामले को लेकर नीरज मित्तल का कहना है कि पुलिस थाना में दर्ज उनके मूल केस जिसके तहत ED ने ECIR दर्ज किया है, उस मामले में अब तक आरोप पत्र पुलिस ने दाखिल नहीं किया है.
ED के ECIR मामले से संबंधित केस में ट्रायल तेजी से चल रही है. जिस पर रोक लगाई जाए. ईडी की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार दास और अधिवक्ता सौरव कुमार ने पक्ष रखा है. टेंडर कमीशन घोटाला मामले को लेकर ईडी ने सबसे पहले 21 फरवरी 2023 को बड़ी कार्रवाई की थी. जिसके तहत वीरेंद्र राम के रांची, जमशेदपुर, पटना और दिल्ली समेत कई ठिकाने पर छापेमारी की थी. छापेमारी के बाद वीरेंद्र राम समेत अन्य को ईडी ने गिरफ्तार किया था.
ईडी की दूसरी बड़ी कार्रवाई 6 और 7 मई 2024 को हुई थी. इसमें कई इंजीनियर कांट्रेक्टर ठेकेदार और पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के OSD के ठिकाने पर ईडी ने छापेमारी की थी. OSD संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के ठिकाने से 32.20 करोड़ कैश मिले थे. जिसके बाद जांच की आंच पूर्व मंत्री आलमगीर आलम तक जा पहुंचा था.
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