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रांची/डेस्क: पूर्व शराब नीति से जुड़े मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. पूरा मामला Vision Hospitality से जुड़ा है. JSBCL ने Vision Hospitality पर करीब 20 करोड़ रुपये कम जमा करने का आरोप लगाया है. PDR Act के तहत वसूली के लिए सर्टिफिकेट केस दायर किया गया है. इसको लेकर नोटिस जारी किया गया है. नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि नोटिस जारी करने का अधिकार राज्य सरकार को है, JSBCL को नहीं. एग्रीमेंट के तहत विवाद का समाधान arbitration से होना चाहिए. इससे पहले हाईकोर्ट ने डिमांड पर स्टे लगाया था. सुनवाई में JSBCL ने जवाब दाखिल किया. हालांकि, कोर्ट जवाब से संतुष्ट नहीं दिखा. राज्य सरकार के वकील से भी अहम सवाल पूछे गए. पूछा गया कि certificate officer के satisfaction के बिना नोटिस कैसे जारी? JSBCL के requisition पर direct कार्रवाई कैसे? मामले में राज्य सरकार को अगली तारीख पर जवाब देने का निर्देश दिया गया है. पूरी तैयारी के साथ पेश होने को कहा गया है. मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी. अगले आदेश तक स्टे जारी रहेगा.
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