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रांची/डेस्क: 6 साल के मासूम शौर्य का अपहरण कर हत्या करने के आरोपी को बेल देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है. अपर न्याययुक्त शैलेन्द्र कुमार की कोर्ट ने 3 साल से जेल में बंद आरोपी संजीव पांडा की जमानत याचिका खारिज की.
आरोपी संजीव MBA कर चुका है. कोरोना काल में नौकरी छूटने से कर्ज के बोझ तले दब गया था. जिस कारण फिरौती के लिए काफी शातिराना अंदाज में शौर्य का अपहरण किया. शौर्य ने आरोपी को पहचान लिया था, जिस कारण वह डर गया था और अपहरण के महज आधे घंटे बाद ही शौर्य की हत्या कर दी थी. शौर्य का शव पानी भरे तालाब से पुलिस ने बरामद किया था.
बता दें कि अपहरण का मामला 3 मार्च 2023 को शाम साढ़े 7 बजे का है, जो बरियातू थाना क्षेत्र के एदलहातु की है. राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेलर रहे राजू गोप के बेटे शौर्य को संजीव ने बातों में फुसलाकर अपने कार में बिठा लिया था. उसके द्वारा मासूम को बताया कि उसके पिता के ऑफिस ले जा रहा है. अपहरण को लेकर बरियातू थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.
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