न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: 30 हजार रुपए घूस लेने के मामले में जेल में बंद गुमला चैनपुर के तत्कालीन थाना प्रभारी शैलेश कुमार को जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है. एसीबी की विशेष कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है. शैलेश कुमार ने 27 जनवरी को याचिका दाखिल कर कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई थी. एसीबी ने 21 जनवरी को 30 हजार घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था. पदभार संभालने के 4 दिन बाद ही भ्रष्टाचार मामले में शैलेश कुमार की गिरफ्तारी हुई थी. आरोप है कि पीड़ित जयपाल नायक से निजी घर के लिए ईट पकाने के एवज में थाना प्रभारी रिश्वत की मांग कर रहे थे. जिसकी शिकायत एसीबी से की गई थी. ACB ने जांच में मामले को सही पाया. जिसके बाद एसीबी ने तय प्लान के तहत शैलेश कुमार को जाल बिछाकर रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था.
ये भी पढ़ें- 6 साल के मासूम शौर्य का अपहरण कर हत्या करने के आरोपी को बेल देने से कोर्ट का इनकार, जमानत याचिका खारिज