शादी के दिन युवक की गला रेतकर हत्या मामले में आरोपी को जमानत देने से कोर्ट ने किया इनकार

शादी के दिन युवक की गला रेतकर हत्या मामले में आरोपी को जमानत देने से कोर्ट ने किया इनकार

शादी के दिन युवक की गला रेतकर हत्या मामले में आरोपी को जमानत देने से कोर्ट ने किया इनकार

न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क:
शादी के दिन युवक की गला रेतकर हत्या मामले के आरोपी रंजीत उरांव को कोर्ट ने बेल देने से इनकार कर दिया हैं. अपर न्याययुक्त संजीव झा की कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी. आरोपी ने 2 अप्रैल को जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी. बता दें कि, यह मामला 3 फरवरी 2023 का है, जब बेड़ों  घाघरा टिकराटोली निवासी मृतक मनीष उरांव की उस दिन शादी थी. शादी के लिए पूरा परिवार चचकोपी ढ़ौठाटोली जाने की तैयारी कर रहा था और घर में खुशी का माहौल था. मनीष तैयार होने के लिए बस्ती से बाहर अपने नए घर गया था, जो पुराना घर हैं. जब वह वापस नहीं लौटा तो उसकी मां देखने गई.वह का मंजर देखकर वह सन्न रह गई. वहां मनीष को खून से लथपथ मृत अवस्था में देखकर उन्होंने जोर-जोर से चिल्लाते हुए मामले की  जानकारी परिजनों को दी. मनीष की हत्या तेज धारदार हथियार से गला रेतकर कर दी गई थी. मनीष उरांव एजुकेशनल प्वाइंट नमक कोचिंग सेंटर चलता था.
 

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