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सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में अधिवक्ता हत्याकांड में शामिल आरोपियों को कोर्ट ने पाया दोषी, 18 नवंबर को सुनाई जाएगी सजा

सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में अधिवक्ता हत्याकांड में शामिल आरोपियों को कोर्ट ने पाया दोषी 18 नवंबर को सुनाई जाएगी सजा 

न्यूज 11 भारत
रांची/डेस्क:
सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में अधिवक्ता हत्याकांड में शामिल आरोपियों को न्यायालय ने दोषी पाया है. 18 नवंबर को सजा के बिंदु पर अदालत फैसला सुनाएगी. मामला AJC XI के कोर्ट में चल रहा है. बता दें कि, अधिवक्ता गोपी कृष्ण उर्फ गोपी की हत्या के आरोप में पुलिस ने रोशन मुंडा और संदीप कालिंदी को गिरफ्तार किया था. अधिवक्ता की बेरहमी से चाकू से गोदकर हत्या की गई थी. हत्या के बाद अधिवक्ता के सिर में ही चाकू को धंसा छोड़ अपराधी फरार हो गए थे. जिसके बाद कोतवाली डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस ने कार्रवाई कर दोनों को जेल भेज दिया था. 

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