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रांची/डेस्क: झरिया की पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के विरुद्ध अदालत की अवमानना का मुकदमा सुनवाई के लिए स्वीकृत हो गया हैं. यह मुकदमा 4 सितंबर 2025 को दायर किया गया था, जिस पर शनिवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आरती माला की अदालत ने दलीलें सुनने के बाद इसे सुनवाई योग्य मानते हुए अवर न्यायाधीश की अदालत में स्थानांतरित कर दिया.
इस मामले को लेकर अधिवक्ता वकार अहमद ने अदालत में याचिका दायर की थी. उन्होंने कहा कि 27 अगस्त 2025 को धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नीरज हत्याकांड में फैसला सुनाया था, जिसमें आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया. इसके विरोध में 1 सितंबर 2025 को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक मृतक नीरज सिंह की पत्नी पूर्णिमा नीरज सिंह के नेतृत्व में जिला परिषद मैदान से रणधीर वर्मा चौक तक कैंडल सह आक्रोश मार्च निकाला गया. आरोप है कि इस दौरान पूर्णिमा नीरज सिंह ने फैसले को लेकर मंच से न्यायाधीश के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया और न्यायपालिका पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की. अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 15 अक्टूबर 2025 तय की हैं.
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