प्रमोद कुमार/न्यूज़11 भारत
बरवाडीह/डेस्क: लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को देखते हुए बरवाडीह प्रशासन की ओर से विशेष निर्देश जारी किए गए हैं. अंचलाधिकारी लवकेश सिंह के द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि छठ पर्व की पवित्रता और श्रद्धालुओं की भावना का सम्मान करते हुए बरवाडीह एवं छिपादोहर क्षेत्र में संचालित सभी मांसाहारी दुकानों और शराब बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है.
यह निर्णय कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष अधिवक्ता प्रिंस प्रसाद गुप्ता द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में लिया गया है. पत्र के अनुसार 25 अक्टूबर से छठ पर्व की समाप्ति तक बरवाडीह प्रखंड मुख्यालय क्षेत्र में स्थित अंबेडकर चौक से आदर्श नगर मोड़ तक चारपहिया वाहनों, ऑटो और टेंपू के प्रवेश पर भी सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे तक प्रतिबंध रहेगा.
अंचलाधिकारी लवकेश सिंह ने निर्देश दिया है कि इस अवधि में कोई भी मांसाहारी दुकान या शराब की दुकान संचालित न की जाए तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन पाए जाने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने व्यवसायिक संघ के अध्यक्ष श्री दीपक राज से अपील की है कि वे अपने सभी सदस्य दुकानदारों को इस आदेश का पालन सुनिश्चित कराएं.
प्रशासन ने आम जनता और श्रद्धालुओं से भी सहयोग की अपील की है ताकि लोक आस्था के इस महापर्व का आयोजन शांतिपूर्ण और स्वच्छ वातावरण में संपन्न हो सके
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