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रांची/डेस्क: कोयला ट्रांसपोर्टर बिपिन मिश्रा पर हुए गोलीबारी मामले के आरोपी अब्दुल रहमान को राहत नहीं मिली है. अपर न्याययुक्त संजीव झा की कोर्ट ने अब्दुल रहमान की जमानत याचिका खारिज कर दी. 7 मार्च 2025 को बिपिन मिश्रा पर गोलीबारी की गई थी. जिससे बिपिन मिश्रा और उनके ड्राइवर घायल हुए थे.
घटना सुबह 10.45 बजे की है, जब बिपिन मिश्रा बरियातू रोड स्थित ग्रीन पार्क अपार्टमेंट से अपने एक सरकारी और एक निजी अंगरक्षक और ड्राइवर के साथ गाड़ी से दीपाटोली चेशायर होम के लिए निकल रहे थे. तभी अपराधियों ने जान से मारने की नियत से बिपिन पर फायरिंग कर दी थी. घटना में कुख्यात अपराधी रहे अमन साहू और उनके सहयोगी मयंक सिंह का नाम सामने आया था. मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शूटर समेत आधा दर्जन अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
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