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रांची/डेस्क: शराब पीने को लेकर हुए विवाद में दोस्तों ने अभिजीत तिवारी की हत्या कर दी थी. मामले में जेल में बंद आरोपी विशाल राम को बेल देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है. अपर न्याययुक्त अखिलेश कुमार तिवारी की कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी. हत्याकांड की घटना 18 अप्रैल की है. 19 अप्रैल को टाटीसिलवे थाना क्षेत्र के सिपाही पुल के पास एक युवक का शव बरामद किया गया था. एसएसपी के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया था. साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंच पाई थी और घटना को अंजाम देने के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था.
पुलिस के खुलासे के मुताबिक, टाटीसिलवे थाना क्षेत्र के जोरार बधवा ग्राउंड पर विशाल, सन्नी और आकाश सुजय तीनों दोस्त शराब पी रहे थे. तभी मृतक अभिजीत तिवारी पहुंचा, जिसकी आरोपियों से दोस्ती थी. अभिजीत जबरन शराब मांगने लगा. लेकिन आरोपी आकाश ने शराब देने से मना कर दिया तो मृतक ने शराब की बोतलें तोड़ दी और जान से मारने की धमकी दी. जिससे गुस्साए आरोपियों ने अभिजीत की गला दबाकर हत्या कर दी. जिसके बाद साक्ष्य छुपाने के नियत से शव को ठिकाने लगाने की प्लानिंग की गई. शव को सिपाही पुल के पास फेंक दी गई थी.